
नर्सरी रजिस्टे्रशन एक्ट में संशोधन के बाद रेट लागू पहले 100 रुपए थी पंजीकरण फीस
Kullu / Pol Khol Desk
हिमाचल में बाहरी राज्यों से अनधिकृत तरीके से नर्सरी लगाने वालों पर विभाग ने शिकंजा कसने का खाका तैयार कर लिया है। उद्यान विभाग ऐसे अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2020 के तहत अब छह माह से एक साल तक की सजा और 50000 का जुर्माना करने का प्रावधान किया है। एक्ट में संशोधन करने के बाद पहली बार सजा व जुर्माने का प्रावधान किया है। इस बात की पुष्टि उद्यान विभाग कुल्लू के उपनिदेशक डाक्टर बीएम चौहान ने की है। वहीं, नर्सरी के पंजीकरण शुल्क भी 5000 रुपए कर दिया है, जो कि पहले मात्र 100 रुपए हुआ करता था। अगर बात कुल्लू जिला की करें, तो यहां पर 95 से लेकर 100 तक की नर्सरी विभाग के पास पंजीकृत है।
कश्मीर सहित बाहरी राज्यों के लोग अनधिकृत तरीके से यहां पर लाकर पौधे बेचते है और अवैध तरीके से नर्सरी का कारोबार करते है। लेकिन इस सीजन में विभाग पूरी निगरानी रखेगा। अगर इस तरह से कोई कारोबार करता हुआ पाया गया, तो उनके खिलाफ भी नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग ने इस बार आम जनता से भी इस बारे में विभाग का सहयोग करने का आह्वान किया है। उद्यान विभाग कुल्लू के निदेशक डा. बीएम चौहान ने बताया कि अवैध नर्सरी लगाने वालों के खिलाफ नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2020 के तहत अब छह माह से एक साल तक की सजा और 50000 का जुर्माना करने का प्रावधान किया है।