
Kullu : हिंदू संगठनों के धरने को लेकर लगाई धारा 163, भारी पुलिस बल किया तैनात
पोल खोल न्यूज़ | कुल्लू
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय में सोमवार यानि आज मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर होने वाले हिंदू संगठनों के धरने को लेकर धारा 163 लगाई गई है। बता दें कि यह धारा भेखली बाईपास नियर गेमन पुल से सूद पेट्रोल पंप, अखाड़ा बाजार और ढालपुर चौक से कॉलेज गेट तक सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगी। इस संबंध में उपायुक्त कुल्लू तोरूल एस रवीश की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। वहीं शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरे जिलों से भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं।
बताते चलें कि अखाड़ा बाजार की जामा मस्जिद विवाद को लेकर अब प्रशासन सामने आया है। प्रशासन ने तथ्य और रिकाॅर्ड के साथ जामा मस्जिद को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। सदर के एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि 6 बिस्वा जमीन पर बनी मस्जिद अवैध नहीं है। इसका नक्शा भी पास है। केवल इसके नियमितीकरण का मामला सरकार के पास लंबित है। एसडीएम ने कहा कि मस्जिद आबादी फाटी, रघुनाथपुर, जिसका कब्जा वक्फ बोर्ड पंजाब के पास है। 1970 में वक्फ बोर्ड की सूची निकलती है। छह बिस्वा में मस्जिद बनी है, बाकी जमीन पर दुकानें आदि हैं। वर्ष 1999 में तीन मंजिल मस्जिद के निर्माण के लिए अनुमति मांगी थी, जो मिल गई थी। वर्ष 2012 में विश्व हिंदू परिषद की ओर से शिकायत दर्ज की गई कि मस्जिद में अवैध निर्माण हो रहा है। इसके बाद सभी विभागों ने जांच की।
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एक रिपोर्ट टीसीपी को प्रेषित की गई। टीसीपी ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए। शिकायत में यह कहा गया था कि जहां पर मस्जिद बनी है, वह रिहायशी इलाका है, भूकंप आने की स्थिति में यहां पर नुकसान हो सकता है। सरकार ने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मांगा था। नगर परिषद कुल्लू ने 2019 में संशोधित मैप, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट निदेशक स्तर पर जमा किया। 150 वर्ग मीटर का नियमितीकरण मांगा है। इसको निदेशक स्तर पर भेजा गया है, जहां पर यह मामला लंबित है। इसके साथ नक्शे, पेपर, सरकार को भेजे गए हैं। कहा कि मस्जिद अवैध नहीं है, नियमितीकरण का मामला उच्च अधिकारियों के पास लंबित है।