पोल खोल न्यूज़ | सोलन
सरकार ने ट्रक संचालकों को बड़ी राहत दी है। जिन संचालकों ने माल कर जमा नहीं करवाया है, वह अब 31 मार्च तक अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। उन्हें अब सरकार ने टैक्स जमा करवाने के लिए सरलीकरण कर दिया है। बता दें कि बीबीएन में करीब 10,000 वाहन संचालकों को इसका फायदा होगा। अब यह संचालक टैक्स व दस फीसदी पेनल्टी के साथ इसे आरटीओ व आरएलए कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आबकारी विभाग से कोई भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।
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बताते चलें कि सरकार ने पीजीटी को कनवर्ट करके स्पेशल रोड टैक्स में बदल दिया है। जो वाहन आरएलए व आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हैं वह अब अपना गुड्स टैक्स इन कार्यालयों में जमा करवा सकते हैं। पहले सरकार ने इसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी। लेकिन कुछ वाहन चालकों ने अभी भी इसे जमा नहीं करवाया था। इसे देखते हुए अब फिर से अवधि को बढ़ा दिया है। पहले छह टायर वाले ट्रक पर छह हजार रुपये टैक्स था। उसके बाद 18 फीसदी ब्याज व पेनल्टी अलग से थी। जो बहुत ज्यादा बैठ रहा था।
इस तरह दस टायर वाले ट्रक पर एसआरटी 10 हजार व 18 फीसदी ब्याज व पेनल्टी अलग से देना पड़ रहा था। लेकिन सरकार ने अब इसे सरलीकरण कर दस फीसदी ब्याज के साथ जमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक कहा था लेकिन कुछ वाहन चालकों ने उसके बाद भी इसे जमा नहीं करवाया है। आरटीओ कार्यालय में अभी भी 18 सौ वाहन चालक ऐसे हैं जिन्होंने गुड्स टैक्स जमा नहीं कराया है। इसके अलावा नालागढ़ के आरएलए कार्यालय में भी सैकड़ों ऐसे वाहन हैं जिन्होंने यह गुड्स, टैक्स जमा नहीं कराया है उन्हें भी सरकार ने अंतिम मौका दिया है।