
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती नियमों में एक बार फिर संशोधन होने से इसमें देरी हो गई है। कैबिनेट की पिछली बैठक में हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्मेंट रूल्स में संशोधन किया गया है। ऐसे में कांस्टेबल के 1226 पद भरने के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया अब लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है।
हिमाचल पुलिस में भर्ती होने के लिए युवाओं को अभी इंतजार करना होगा। पुलिस भर्ती नियमों में एक बार फिर संशोधन करने का फैसला होने के कारण इसमें देरी हो गई है। कैबिनेट की पिछली बैठक में हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्मेंट (रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल्स) रूल्स में संशोधन किया गया है। ऐसे में कांस्टेबल के 1226 पद भरने के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया अब लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। पुलिस भर्ती को लेकर इससे पहले 29 जनवरी 2024 को संशोधन हुआ था। हिमाचल पुलिस विभाग में कुल 1226 पद भरे जाने हैं, जिसमें पुरुष कांस्टेबल के 870 पद व महिला कांस्टेबल के 292 पद भरे जाने हैं। वहीं, विभाग में 57 ड्राइवर की पोस्ट भरी जाएंगी। विभाग में एक साथ इतने पद भरे जाने से युवा उत्साहित है और पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
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हिमाचल पुलिस भर्ती में अब डोप टेस्ट होगा। संशोधित नियमों के अनुसार ये डोप टेस्ट पुलिस विभाग को ही करना है, ताकि पता किया जा सके कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले युवा कहीं ड्रग्स के आदि तो नहीं हैं? पुलिस भर्ती नियमों में पहली बार डोप टेस्ट होने और महिलाओं को 30 फीसदी अधिक कोटा दिया जा रहा है, लेकिन रूल्स में दूसरी बार बदलाव हो गया है, जिसके लिए अब संशोधन पर प्रभावित पक्षों से 15 दिन के भीतर आपत्तियां भी मांगी गई है। उसके बाद ही इसका फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। वहीं, अब किसी भी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के लिए लगने वाली आदर्श आचार संहिता से पहले पुलिस के लिए प्रक्रिया शुरू होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। वहीं नियमों में हुए संशोधन से अब स्पोर्ट्स कोटे से भरे जाने वाले पदों के लिए डीजीपी खेल विभाग को नाम स्पॉन्सर करने के लिए कहेंगे। जिले के मुताबिक पदों की संख्या तय होगी। वहीं, संशोधित नियमों के मुताबिक आयु सीमा 01 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में पुलिस के 1226 पदों को भरने के लिया राज्य लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा लेगा। वहीं, पुलिस विभाग फिजिकल टेस्ट सहित दस्तावेजों की छंटनी व कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन भी करनी होगी। संशोधित नियमों के मुताबिक पुलिस विभाग मेडिकल एग्जामिनेशन भी करेगा। वहीं, अगर अभ्यर्थी को किसी कोर्ट ने दोषी घोषित किया है तो भर्ती से बाहर किया जाएगा।