
Pol Khol News Desk
शिमला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने आईपीएच विभाग में मल्टी टास्क वर्कर के 4500 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर शामिल हैं। इन पदों को बाद में विभाग के मंत्री की ओर से मंडल स्तर पर आवंटित किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग में उत्पाद शुल्क और कराधान निरीक्षकों के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारियों के 10 पद भरे जाएंगे।
किराए के मकानों में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार व शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये किराया 31 मार्च 2024 तक दिया जाएगा। कैबिनेट ने हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का फैसला लिया है। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों और एक रजिस्टार का पद भरने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने शिमला विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहर में आठ और हरित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्माण पर रोक रहेगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने शिमला, चौपाल और कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के तहत लाने की मंजूरी दे दी है। इससे इन क्षेत्रों में बेतरतीब निर्माण पर रोक लग सकेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। विधानसभा का सत्र 19 से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा।
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पहली कक्षा में दाखिले की आयु छह साल तय की गई है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह फैसला लिया है। पहले पांच साल तक की आयु के बच्चों को दाखिला मिल जाता था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र तपोवन में होगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।
प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन करने को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने, चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम, 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह छूट एक वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी।
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इसके अलावा वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत देने का भी निर्णय लिया गया।
वहीं, कैबिनेट ने एसजेवीएनएल के पक्ष में जारी किए किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया। क्योंकि कंपनी निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति हासिल करने में विफल रही है।