
मनाली होटल में मर्डर: शीतल की हत्या के आरोपी विनोद की आज कोर्ट में पेशी
पोल खोल न्यूज़ | मनाली
बुधवार को मनाली के होटल में युवती की हत्या के मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। आरोपी को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। बताते चलें कि ये दोनों कुल्लू के एक होटल में रुके हुए थे। आरोप है कि हरियाणा के रहने वाले विनोद कुमार ने मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली शीतल की हत्या कर दी। मनाली पुलिस के मुताबिक आरोपी हत्या के बाद शव को एक बड़े बैग में भरकर ले जा रहा था। होटल कर्मियों को इसकी भनक लगते ही आरोपी विनोद मौके से फरार हो गया, जिसे मनाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
बताया जा रहा है कि आरोपी विनोद से शीतल की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। सोशल मीडिया के जरिए शुरु हुई दोस्ती इस अंजाम तक पहुंचेगी इसका अंदाजा शायद शीतल को नहीं था, हालांकि आरोपी ने युवती को मौत के घाट क्यों उतारा इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड लेने की कोशिश करेगी।
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बता दें कि शीतल भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। होटल से मिले आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मनाली पुलिस ने शीतल के परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। मध्य प्रदेश पुलिस के शाहपुरा थाने के प्रभारी रघुनाथ सिंह के मुताबिक उनके यहां किसी शीतल नामक युवती की गुमशुदगी दर्ज नहीं है और घटना की जानकारी भी हिमाचल पुलिस ने सीधे परिजनों को दी है। इस संबंध में शाहपुरा पुलिस से किसी ने भी संपर्क नहीं किया है।
एसपी कुल्लू डॉ. गोकुलचंद्रन कार्तिकेयन ने बताया कि दोनों ने 13 मई को एक निजी होटल में चेक इन किया था और 15 मई की शाम होटल से चेक आउट करते समय युवक अकेले ही बाहर निकला। उस वक्त उसके हाथ में एक भारी बैग था। युवक ने मनाली बस स्टैंड जाने के लिए एक टैक्सी होटल के बाहर बुलाई थी। वहीं, युवक को भारी बैग टैक्सी में रखते देख होटल स्टाफ को शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस बात की भनक लगते ही युवक बैग को कार में छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद उसे पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी विनोद के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस अब भी ये पता लगाने में जुटी है कि विनोद ने शीतल की हत्या क्यों की थी। विनोद पर अब शीतल की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 के तहत FIR दर्ज है।