
चिट्टे और चरस के दो दोषियों को सेशन कोर्ट हमीरपुर द्वारा तीन साल की कैद और 55 हजार जुर्माने की सजा सुनाई
रजनीश शर्मा । हमीरपुर
हमीरपुर के पक्का भरो में पुलिस की गिरफ्त में फंसे दो कार सवार आरोपियों को सैशन कोर्ट हमीरपुर ने चिट्टे और चरस के आरोपों में दोषी सिद्ध होने पर तीन साल की कैद और 55 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी हमीरपुर संदीप अग्निहोत्री ने जानकारी दी है कि वरिष्ठ सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने आरोपी दीपक सिंह वर्मा उर्फ दीपू पुत्र गुरदेव सिंह वर्मा निवासी गांव बेताल डाकघर भांबला तहसील बलद्वारा, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश और भाग सिंह पुत्र देश राज वी.पी.ओ. मुहाल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा को एन डीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध के लिए 01 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध के लिए 3 वर्ष का कारावास और 30,हजार रुपये का जुर्माना तथा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के तहत अपराध के लिए 2 वर्ष का कारावास और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी धाराओं में दी गई सजाएं एक साथ चलेंगी।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त जुर्माना अदा न करने पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध के लिए 1 माह की अतिरिक्त कारावास, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध के लिए तीन माह और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के तहत अपराध के लिए 2 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि 10 मार्च , 2022 को पुलिस गश्त पर थी और जब वे लगभग 3:30 बजे बाईपास रोड पक्का भरो पहुंचे, तो एक कार जिसका पंजीकरण नंबर एचपी 28बी-6358 था, सड़क के किनारे खड़ी थी और उपरोक्त दो व्यक्ति कार में बैठे थे।
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कार की तलाशी के दौरान, 94.82 ग्राम चरस और 21.76 ग्राम हेरोइन के साथ-साथ 20 रुपये, 10 रुपये के नोट और एक पांच रुपये का सिक्का और एल्युमीनियम रैप पेपर बरामद किया गया। नोटों और पांच रुपये के सिक्के में हेरोइन/चिट्टा भी था। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों की जांच की। सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री द्वारा की गई।