
Himachal : आज से टैक्सी, एचआरटीसी और निजी बसों में डस्टबिन जरूरी
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज से यानि 29 अप्रैल से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ‘कार बिन’ यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके।
आरटीओ और एमवीआई अब केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे, जिनमें कार बिन लगाए गए हों। वाहन में कार बिन न लगाने पर 10 हजार और जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर 1500 रुपये जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान पूरे राज्य में लागू होंगे।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हर साल कई पर्यटक अपनी गाड़ियां लेकर भी पहुंचते हैं। मसलन पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों से हर साल लाखों पर्यटक अपने निजी वाहनों के जरिये हिमाचल के पर्यटन स्थलों तक पहुंचते हैं। सवाल है कि क्या वो वाहन भी इस दायरे में आएंगे?
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इस बारे पर्यावरण-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने बताया कि ‘ये स्टेट का कानून है और प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल पर भी लागू होगा। ये कोई बहुत बड़े खर्च का काम नहीं है। हम 300 से 400 रुपए का प्लास्टिक बिन्स गाड़ी में फिक्स कर दें और वह हमेशा काम आता रहेगा। यह कोई किसी पर बहुत बड़ी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इससे हिमाचल को साफ सुधरा रखने में काफी फायदा होगा. इससे हमारे सॉलिड वेस्ट की समस्या भी कम होगी।
क्या पर्सनल व्हीकल में लगाना होगा कूड़ेदान?
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक के मुताबिक ‘पर्सनल व्हीकल को अभी तक नोटिफिकेशन के दायरे में नहीं लाया गया है। भविष्य में हो सकता है कि पर्सनल व्हीकल को भी इसमें शामिल किया जाए। ट्रक, पिकअप समेत अन्य गुड्स कैरियर में ये निर्णय लागू नहीं होगा। सिर्फ कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल में ही ये निर्णय लागू होगा।