
हिमाचल : कल से गाड़ी में 400 रुपए की ये चीज न लगाने की लापरवाही पड़ेगी भारी, भरना होगा जुर्माना
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण और धरती पर हरियाली बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश में कूड़े और कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने हिमाचल में वर्ष 1995 में एचपी नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्वेज कंट्रोल एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक की चीजों को बैन किया गया है, जिसमें एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुएं, खाद्य सामग्री परोसने या उपयोग में लाई जाने वाली कम्पोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल थालियों को सड़कों, ढलानों, नालियों, जंगलों, सार्वजनिक स्थानों, मंदिर परिसरों, रेस्तरां, ढाबों, दुकानों और दफ्तरों आदि में फेंकने पर पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। इस एक्ट के अंतर्गत कई वर्षों से बहुत सारे रेगुलेशन प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं, जिसके तहत अब कमर्शियल व्हीकल में ‘कार बिन्स’ (कूड़ेदान) लगाना अनिवार्य कर दिया है।
प्रदेशभर में ये नियम कल यानी 29 अप्रैल से लागू हो रहा है। ये नियम किन व्हीकल पर लागू होगा, बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर इसका क्या असर पड़ेगा। नियमों पालना न करने पर वाहन मालिकों और प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के खिलाफ क्या प्रावधान रहेगा। वहीं, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा का कहना है कि ‘हिमाचल टूरिस्ट प्लेस है। यहां लोग चलती गाड़ियों से जगह जगह पर कूड़ा फेंकते हैं। हमारी जितनी भी सड़कें और हिल साइड हैं। वो धीरे धीरे कचरे से भर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हिमाचल में वर्ष 1995 में एचपी नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्वेज कंट्रोल एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत कई वर्षों से बहुत सारे रेगुलेशन प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं, जिसमें प्लास्टिक की चीजों को भी बैन किया गया है और इसे लागू करने के लिए अधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं, इसमे कोई बदलाव करने की आवश्यकता तो नहीं है, इस बारे में समय समय पर भी रिव्यू होता रहता है।
ये भी पढ़ें :रिज पर पूर्व सीएम वीरभद्र की प्रतिमा लगाने का सरकार उठाएगी खर्च : सुक्खू
डीसी राणा ने कहा कि ‘प्रदेश में प्लास्टिक की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इसमें बहुत सारा वेस्ट मूविंग व्हीकल द्वारा फैलाया जा रहा है। इस समस्या से निपटने को लेकर सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है। इसके अंतर्गत टैक्सी और जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, इसमें चाहे वोल्वो बसें हो, HRTC की अन्य बसें, प्राइवेट बसें और टेंपो ट्रेवलर उन्हें हिमाचल में कार बिन्स’ (कूड़ेदान) लगाना अनिवार्य किया है। इसका मकसद है कि जो लोग या पर्यटक गाड़ियों में बैठे हैं, वो कचरा खुले में फेंकने के बजाए डस्टबिन में फेंके, ताकि उस कचरे को सही स्थान पर पहुंचकर निष्पादन किया जा सके। इससे लोगों में कचरे को डस्टबिन में डालने की भी आदत पैदा होगी। पर्सनल व्हीकल को अभी तक नोटिफिकेशन के दायरे में नहीं लाया गया है। हो सकता है कि भविष्य में इस तरह का निर्णय हो, लेकिन अभी तक ये नियम कमर्शियल व्हीकल तक ही सीमित है। लोगों में एक आदत पैदा करने की इंटेंशन है, ताकि लोगों में निर्धारित स्थल पर ही कूड़ा फेंकने की आदत डेवलप हो सके।
बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी नियम लागू
प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने कहा कि ‘अगर हम सारी धरती को ही कूड़ा दान बना देंगे तो उसको साफ करना संभव नहीं है। इसलिए लोगों में आदत पैदा करने के लिए नियम को लागू किया जा रहा है। ये स्टेट का कानून है, जो प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर भी लागू होगा। ये कोई बहुत बड़े खर्च का काम नहीं है। हम 300 से 400 रुपए का प्लास्टिक बिन्स गाड़ी में फिक्स कर दें और वह हमेशा काम आता रहेगा। यह कोई किसी पर बहुत बड़ी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इससे हिमाचल को साफ सुधरा रखने में काफी फायदा होगा। इससे हमारे सॉलिड वेस्ट की समस्या भी कम होगी।
डीसी राणा ने कहा कि ‘पहले तो व्हीकल ऑनर्स को कार बिन्स लगाना जरूरी है। ऐसे में अगर वो नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 10 हजार जुर्माना हो सकता है। इसी तरह से अगर कार से कोई खुले में कूड़ा फेंकता है तो उस पर 1500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई कार में नहीं बैठा है और वो खुले में कूड़ा फेंकता है तो भी नियमों में ऐसे व्यक्ति पर 5 हजार जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ये नियम गाड़ी मालिक और पर्यटक दोनों पर लागू है। कार बिन्स ने लगाने पर वाहन मालिक पर जुर्माना लगेगा। इसी तरह से अगर गाड़ी में कार बिन्स लगा है और गाड़ी से कूड़ा बाहर फेंकने की स्थिति में पर्यटक पर जुर्माने का प्रावधान है। इससे टैक्सी चालक पर्यटकों को खुद कूड़े को कार बिन्स में फेंकने को लेकर जागरूक करेगा। कई बार चलती गाड़ी से कूड़ा बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती है। इस स्थिति में गाड़ी कमरे में कैप्चर हो गई है तो वाहन को ट्रेस कर मालिक पर जुर्माना लगेगा।
ये भी पढ़ें :हिमाचल : सुक्खू सरकार लेगी इतने करोड़ रुपये का ऋण, 10 साल की अवधि के लिए लिया जायेगा ऋण
डीसी राणा ने कहा कि बस स्टैंड सहित टैक्सी स्टैंड में डस्टबीन लगे होते हैं, जहां पर डस्टबीन नहीं लगे हैं ऐसी जगहों पर शहरी विकास विभाग के माध्यम से कूड़ेदान की व्यवस्था की जा सकती है। विदेशों में पब्लिक प्लेस पर वहां कूड़ा दान ही नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद भी वहां सफाई रहती है। हमें भी उसी दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है।
ऐसी लापरवाही पर लगेगा 10 हजार जुर्माना
डीसी राणा ने कहा कि ‘राज्य सरकार ने सभी टैक्सी चालकों, सरकारी (एचआरटीसी) और निजी, सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ‘कार बिन्स’ (कूड़ेदान) लगाना भी अनिवार्य किया है, ताकि गाड़ी में जमा हुए कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके। इसके बाद भी अगर ऐसे वाहनों में कार बिन्स नहीं लगे हैं तो मालिक या चालक पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा। वहीं, अगर गाड़ी में कार बिन्स होने के बाद भी पर्यटक कूड़े को बाहर फेंकता है तो उस पर 1500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
डीसी राणा ने कहा कि ‘पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को चालान काटने और कंपाउंड करने के लिए अधिकृत कर रखा है, जिसमें पुलिस, सिविल सप्लाई, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, वन विभाग सहित अन्य कई विभागों के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। नियमों की सख्ती से पालना के लिए हम जल्दी ही चालान काटने और कंपाउंड करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं।