
हिमाचल में 14 मई से पहले पूरी होगी मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया 14 मई से पहले पूरी करनी होगी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शुक्रवार को वीडियो काॅफ्रेंसिंग के मध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, सहायक निर्वाचन अधिकारी को ये निर्देश जारी किए। मनीष गर्ग ने फार्म-6 और फार्म-8 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने और निवास स्थान परिवर्तन के लिए) चुनावी फोटो पहचान पत्र वितरण, हथियार जमा करने और सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित रिपोर्ट प्रतिदिन राज्य निर्वाचन विभाग को भेजने के निर्देश दिए। अब तक प्राप्त फार्म-6 में से 85 फीसदी का निपटारा हो चुका है। उन्होंने बूथों पर उचित संकेतक, पेयजल की सुविधा, उचित रोशनी, रैंप और शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी, नीलम दुल्टा आदि इस दाैरान माैजूद रहे।
बताते चलें कि बूथ स्तर पर चुनाव करवाने वाली पोलिंग पार्टी के सदस्य प्रशिक्षण स्थलों पर स्थापित मतदाता सुविधा केंद्रों पर 23 से 25 मई और 30, 31 मई को मतदान कर सकेंगे। गर्ग ने बताया कि मतदान दलों के अलावा चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी, वीडियोग्राफर, चालक-परिचालक, सफाईकर्मी और डयूटी में तैनात अन्य कर्मी मतदान तिथि से तीन दिन पूर्व 29 से 31 मई तक निर्वाचन अधिकारी और एआरओ कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्रों में मतदान कर सकेंगे।
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इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश में हथियार जमा करवाने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षकों को 7 मई तक शत-प्रतिशत हथियार जमा करवाने का काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 84.4 प्रतिशत हथियार जमा करवाए जा चुके हैं।
गर्ग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन से संबंधित फार्म-3ए को रोजाना अपडेट करने और दोपहर 3:15 बजे से पहले निर्वाचन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन अधिकारी नामांकन वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची वाले फार्म-7ए की सावधानीपूर्वक जांच कर उसकी प्रतियां 17 मई को शाम 3.30 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। निर्वाचन अधिकारी 7 मई को सुबह 11 बजे से पहले फार्म-1 में चुनाव की सूचना जारी करेंगे।