
सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों ठगने के दोषियों को कैद, तीन साल भुगतना होगा कारावास
पोल खोल न्यूज़ | हमीरपुर
सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने के आरोपियों को हमीरपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास और नौ हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को एक महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।
बताते चलें कि सदर थाना हमीरपुर में ठगी के पीड़ितों ने साल 2013 में दो आरोपियों के खिलाफ सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने की शिकायत दी थी। कुल 13 लाख 87 हजार की ठगी पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कई लोगों को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपये कई किस्तों में ठगे गए थे। मामले में पुलिस जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की गई। मामले में अदालत में कुल 17 गवाहों की गवाही हुई है।
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वहीं, सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी कृष्ण चंद शर्मा निवासी गांव तथा डाकघर मसियाणा और सलीमा शर्मा निवासी धनेटा को दोषी करार दिया गया। न्यायाधीश प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन हमीरपुर शाविक घई की अदालत ने तीन साल के कारावास और नौ हजार जुर्माने की सजा के तहत तीन साल कारावास व आठ हजार रुपये जुर्माना, धारा 120 बी के तहत एक साल कैद और एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सहायक लोक अभियोजक रितिका तेजटा ने मामले की पैरवी की।