Himachal : पंचायतों के बाहर खोले होम स्टे का बिजली-पानी होगा व्यावसायिक
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश के पंचायत क्षेत्रों के बाहर खोले होम स्टे का बिजली-पानी का बिल संचालकों को व्यवसायिक दरों पर चुकाना होगा। होम स्टे नियम-2024 में बदलाव को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने होम स्टे पाॅलिसी का उल्लंघन कर शहरी क्षेत्राें में खोले होम स्टे पर कड़ाई बरतने का निर्णय लिया है। होम स्टे नियम-2008 के तहत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए होम स्टे खोलने की योजना बनाई थी। होम स्टे के लिए बिजली पानी के कनेक्शन भी घरेलू दरों पर जारी करने की व्यवस्था की गई थी।
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ प्रभावशाली लोगों ने शहरी क्षेत्रों में भी होम स्टे इकाइयों स्थापित कर दीं। हिमाचल प्रदेश में 4,146 होम स्टे पंजीकृत हैं, जिनमें से करीब 20 फीसदी पंचायती क्षेत्रों के बाहर चल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गैर-पंजीकृत होम स्टे का भी संचालन हो रहा है। इन्हें भी बंद करने की तैयारी है। होम स्टे नियम-2024 में बदलाव को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में इसे लेकर फैसले की तैयारी है।
होम स्टे नियम-2024 में बदलाव को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी उप-समिति के सदस्य हैं। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की निदेशक मानसी सहाय ठाकुर उप-समिति की सदस्य सचिव हैं।
बता दें कि प्रदेश में संचालित 4,146 होम स्टे के तहत प्रदेश में 16,635 कमरे संचालित हो रहे हैं। इनकी बेड क्षमता 25,511 है। कुल्लू जिले में सबसे अधिक 1,015 होमस्टे पंजीकृत हैं। होम स्टे में डबल बेडरूम की संख्या 12,171 है।