डंके की चोट पर : घरों में चल रहे अपंजीकृत असुरक्षित पीजी, मालिक नोट गिनने में बिजी
रजनीश शर्मा । हमीरपुर
शिक्षा के हब हमीरपुर शहर में पेइंग गेस्ट (पीजी) का धंधा लाखों की कमाई का एक साधन बना हुआ है। पेइंग गेस्ट के रूप में स्टूडेंट से 7 हजार रुपए और नौकरी पेशा व्यक्ति 10 हजार रुपए मासिक वसूले जा रहे हैं। अधिकतर पीजी घरों में ही चलाए जा रहे हैं जिनकी कहीं कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। हर महीने लाखों की कमाई कर रहे इन पीजी पर किसी का कोई नियंत्रण या शिकंजा तक नहीं। इनकम टैक्स की यह खुली लूट किसके सरंक्षण में मची हुई है , यही एक बड़ा सवाल है।
सेहत से खिलवाड़ : 16 पीजी के पास ही खाद्य सुरक्षा लाइसेंस
हमीरपुर जिले में महज 16 पेइंग गेस्ट (पीजी) को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस प्राप्त हैं। शहर के गली मोहल्ले और घरों में चलाए जा रहे 50 के करीब पीजी का पंजीकरण ही नहीं कराया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की लाइसेंस प्रक्रिया में पीजी के कर्मचारियों का मेडिकल सहित अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जाता है। खाना बनाने वाले स्टाफ और पीजी में खाद्य व्यवस्था से जुड़ी तमाम व्यवस्था को जांचा जाता है।
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विभाग और प्रशासन की नजरों से ओझल
इन पीजी का समय-समय पर विभाग की ओर से निरीक्षण किया जाता है, लेकिन जिला मुख्यालय हमीरपुर में दर्जनों ऐसे पीजी हैं जिनके पास खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस ही नहीं हैं। ऐसे में यह पीजी विभाग और प्रशासन की नजरों से बचे हुए हैं।
नेपाली और भैये बने कुक
खास बात यह है कि यूपी, बिहार और नेपाल के युवक अधिकतर पीजी में खाना बनाने और अन्य कार्य कर रहे हैं। पीजी में कार्य कर रहे इन प्रवासियों का पुलिस के पास पंजीकरण है यह नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों की सेहत के साथ सुरक्षा से सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। लड़कियों के पीजी में प्रवासी और नेपाली मूल के युवा काम पर रखे गए हैं।
सीसीटीवी कैमरे नदारद
विद्यार्थियों के साथ नौकरीपेशा लोगों के लिए धड़ल्ले से चल रहे पीजी में यही अव्यवस्था है। सुरक्षा की दृष्टि से पीजी में न तो कैमरों का प्रबंध है और न ही अन्य पुख्ता प्रबंध हैं। बीते दिन छात्र की पीजी में संदिग्ध मौत से पीजी व्यवस्था के निगरानी तंत्र पर बड़े सवाल उठ गए हैं।
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10 लाख का जुर्माने को प्रावधान, विभाग को करें शिकायत
खाद्य सुरक्षा विभाग में बिना पंजीकरण के कोई भी पीजी संचालित करना गैर कानूनी है। यदि विभाग से लाइसेंस लिए बिना पीजी का संचालन किया जाता है तो दस लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने कहा कि हमीरपुर जिले में 16 पीजी विभाग से लाइसेंस प्राप्त है। विभाग से लाइसेंस लिए बिना पीजी संचालन करना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि पीजी का विभाग की ओर से समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान पीजी के निरीक्षण के साथ यहां पर कार्यरत कर्मचारियों का भी मेडिकल करवाया जाता है।