हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश के 50 उद्योगों को बड़ी राहत
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश के 50 उद्योगों को बड़ी राहत मिल गई है। उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली पर एक रुपये की सब्सिडी मिलती रहेगी। बता दें कि बिजली बोर्ड के सब्सिडी बंद करने को लेकर जारी आदेशों को हाईकोर्ट में उद्योगपतियों ने व्यक्तिगत तौर पर चुनौती दी थी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग से सब्सिडी बंद करने की मंजूरी नहीं लेने का याचिका में हवाला दिया गया था।
हाईकोर्ट ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए अभी तक करीब 50 उद्योगों को स्टे दे दिया है। अब वीरवार को सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। प्रदेश में स्थित बड़े उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली दरों में दी जाने वाली एक रुपये की सब्सिडी सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले को कई उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट में चुऔती दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने 29 अक्तूबर को सरकार की ओर से बड़े उद्योगों को एक रुपये सब्सिडी न देने के फैसले पर रोक लगाई थी। अदालत में अभी तक करीब 50 उद्योगों के मामले में उसी तर्ज पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। 12 अक्तूबर को उद्योगों को जारी हुए बिजली बिलों में एक रुपये की सब्सिडी समाप्त कर दी गई थी। बिल आने के बाद उद्योगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब सभी मामलों पर एक साथ 14 नवंबर को सुनवाई होगी।
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उधर, मंगलवार को हुई मामले की सुनवाई के दौरान बिजली बोर्ड की ओर से जवाब दायर कर रोक हटाने का आग्रह किया गया। सरकार और विद्युत विनियामक आयोग ने अभी अपना पक्ष नहीं रखा है।