
हिमाचल हाईकोर्ट : ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को आदेश, काउंटर एरिया में ये नोटिस लगाना होगा जरूरी
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, होम-स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी), ढाबा मालिकों को आदेश दिए हैं कि वो व्यापारिक संस्थान में कूड़ा फैलाने पर 5,000 रुपए तक के जुर्माने से जुड़ा नोटिस लगाएं। वहीं, हाईकोर्ट के मुताबिक ये नोटिस लगाना अनिवार्य है। कोर्ट ने उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को आदेश दिए कि वो रिसेप्शन क्षेत्र में नोटिस/पोस्ट चिपकाएं, जिसमें यह सूचित किया गया हो कि अनुचित तरीके से कचरा निपटान और कूड़ा फैलाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
कोर्ट ने इसके अलावा, ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि रिसेप्शन/काउंटर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कचरा प्रबंधन और वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। वहीं, कोर्ट ने दुकानदार, संबंधित सफाई अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग सहित पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शहरी विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि सभी पंचायतों, नगर पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों को चालान-बुक उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो हिमाचल प्रदेश गैर-जैव-निम्नीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के तहत चालान काट सकें।
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वहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को मिली अंतरिम राहत 29 मई तक बढ़ा दी है। 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने प्रार्थी हरिकेश मीणा को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। न्यायाधीश विरेंदर सिंह के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अनुपूरक स्टेट्स रिपोर्ट पेश की। इसके बाद कोर्ट ने मामले पर विचार करने के लिए 29 मई को लिस्टेड करने के आदेश जारी किए। बता दें कि दस मार्च से लापता एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर रहे निदेशक विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील में मिला था। नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देसराज औऱ एमडी हरिकेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।