
600 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया से ऊपर के प्लॉटों के नक्शों को निदेशक देंगे मंजूरी
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश में 600 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया (निर्मित क्षेत्र) से ऊपर के प्लॉटों पर बनने वाले भवनों के नक्शे को अब टीसीपी निदेशक की मंजूरी जरूरी होगी। पहले यह शक्तियां शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद) के पास थीं। सरकार ने इनकी शक्तियां वापस लेते हुए निदेशक को दी हैं। वहीं, 1,000 वर्ग मीटर से ऊपर भवनों के नक्शों की मंजूरी प्रदेश सरकार देगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को मंजूरी के लिए भेज दी है। 600 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया भवनों के नक्शों को मंजूरी स्थानीय निकाय (आयुक्त) और टीसीपी के टाउन प्लानर देंगे।
प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह नियम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया और शहरी निकायों में लागू होगा। सरकार के इस फैसले से अब लोगों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के चक्कर काटने पड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक लोग नक्शे की फाइल टीसीपी और शहरी निकायों में ही जमा कराएंगे। निकायों और विभाग के कर्मचारी और अधिकारी फाइलों में एनओसी, प्लॉट का ततीमा जमाबंदी और अन्य दस्तावेज खंगालने का काम करेंगे। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही फाइल निदेशक को जाएगी। उसके बाद ही निदेशक नक्शे की फाइल को मंजूरी देंगे।
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बता दें कि बिल्टअप एरिया किसी संपत्ति का वह कुल निर्मित क्षेत्र जिसमें दीवारों, बालकनी और उपयोग योग्य क्षेत्र शामिल होता हैं। साझा सामान्य स्थान छोड़कर यह कारपेट एरिया से बड़ा होता है, क्योंकि इसमें दीवारों की मोटाई और संरचनात्मक तत्व भी शामिल होते हैं।
सरकार ने व्यवस्था की है कि 500 वर्ग मीटर के प्लॉट पर भवन बनाने के लिए बिल्डरों को रेरा में पंजीकृत होना पड़ेगा। इसके बाद ही निर्माण कर सकेंगे।
वहीं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि टीसीपी निदेशक अब 600 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया से ऊपर के प्लॉटों पर बनने वाले भवनों के नक्शे को मजूरी देंगे। 1,000 वर्ग मीटर से ऊपर के प्लॉट पर बनने वाले भवनों के नक्शे की स्वीकृति सरकार के पास रखे जाने की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है।