पोल खोल न्यूज़ | ऊना
हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के तहत अंब की अदालत ने धोखे से अपनी बहन की जमीन खरीदने के मामले के दोषी और उसका साथ देने वाली महिला को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 18 हजार रुपए जुर्माना और साथी महिला को 16 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
इस दौरान सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि दोषी हरमेश कुमार निवासी कलोह ने 11 जून 2007 को लंबरदार महेंद्र सिंह से कहा कि उसने अपनी बहन की गगरेट बाजार की 10 मरले जमीन खरीदनी है। रजिस्ट्री तस्दीक करने के लिए उसे उसके साथ अंब चलना होगा। इस पर वह तहसील कार्यालय अंब गए। जहां दोषी ने बतौर खरीदार और उसके साथ आई औरत ने उसकी बहन के रूप में कागजात पर हस्ताक्षर किए।
ये भी पढ़ें: 3.26 करोड़ से बनेगा ऊना में जल शक्ति विभाग के सर्किल कार्यालय
इसके बाद मामले की जांच में पाया गया कि हरमेश कुमार ने पैसा देकर किसी अन्य महिला को उसकी बहन की जगह खड़ा किया और जमीन खरीद ली। मामले के संबंध में गगरेट थाना में शिकायत के बाद जांच में हैंडराइटिंग एवं फिंगरप्रिंट से भी मामले में धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। मामले पर अदालत ने दोषी हरमेश कुमार को आईपीसी की धारा 419 के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 120 के तहत तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ ही धारा 467 के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 468 के तहत दो साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
वहीं, इसके अलावा धारा 471 के तहत एक साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माना और दोषी महिला को धारा 419 के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 120 के तहत तीन साल की कैद और तीन हजार रुपए जुर्माना, धारा 467 के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 468 के तहत दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अधिकतम छह महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।