
Himachal: ई-कचरे को यहां-वहां नहीं फेंक सकेंगे, नए नियम लागू
पोल खोल न्यूज़। शिमला
हिमाचल प्रदेश में अब ई-कचरे को यहां-वहां नहीं फेंका जा सकेगा। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत संस्थाएं ही बोलियां लगाएंगी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते ई-कचरे और इसके निपटान से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए नए नियम को लागू किया गया है। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और आयोगों की ओर से उत्पन्न ई-कचरे का निपटान ‘ई-कचरा प्रबंधन नियम-2016’ के नियम-9 के अनुसार किया जाएगा। बता दें कि यह जानकारी शुक्रवार को केंद्र सरकार के पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के एक प्रवक्ता ने दी। नए नियम के तहत ई-कचरे को केवल अधिकृत संग्रह केंद्रों, निर्माताओं के डीलरों, विघटनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं या निर्माताओं की ओर से नामित टेक-बैक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अधिकृत विघटनकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।
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अब केवल हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत अधिकृत ई-कचरा संग्रह केंद्र, निर्माताओं के डीलर, विघटनकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता ई-कचरे की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश में ई-कचरा निपटान प्रथाएं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर अधिसूचित ‘ई-कचरा प्रबंधन नियम-2016’ के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी, जिस कारण प्रदेश में नए नियमों को लागू किया गया है। ई-कचरे में विषाक्त घटक होते हैं, जो उचित प्रबंधन के अभाव में पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए ई-कचरे का निपटान जिम्मेदारी से करना तथा दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। विभाग ने लोगों से आग्रह किया गया है कि वे ई-कचरे को खुले स्थानों या सामान्य कचरे के साथ न फेंके तथा ई-कचरे को अधिकृत पुनर्चक्रण केंद्रों को ही सौंपा जाए। विभाग ने सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और आयोगों को निर्देश जारी किए हैं कि ई-कचरे के निपटान के लिए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।