
अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले होंगे डिमोट
पोल खोल न्यूज़ । शिमला
हिमाचल प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारी डिमोट किए जाएंगे, इनसे वित्तीय रिकवरी भी होगी। वहीं 20 फरवरी से लागू हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 में यह बड़ा फैसला हुआ है। कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभ के हकदार होंगे। नियमित सेवा के अलावा अन्य सेवा के लिए पहले से दिए गए सेवा लाभ इनसे वापस लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अन्य विभाग भी इस बाबत आदेश जारी करने की तैयारी में हैं।
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कई विभागों में कर्मचारियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ दिया गया है। ऐसे में सरकार ने अब फैसला लिया है कि उन याचिकाओं के याचिकाकर्ता, जिनका निर्णय सीडब्ल्यूपी संख्या 2004/2017, शीर्षक ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य है, के साथ-साथ सीडब्ल्यूपी संख्या 629/2023 के अनुरूप किया गया है और जिनकी सेवाओं को 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित किया है, वे नियमितीकरण से पहले उनके द्वारा की गई संविदा सेवाओं के लिए वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि जैसे किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं। इनके साथ-साथ गैर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों को खारिज कर दिया है। जिन कर्मचारियों को ऐसे कोई लाभ दिए गए हैं, तो उन्हें तत्काल वापस लिया जाएगा।
बता दें कि सभी विभागों ने लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सूचियां बनाना शुरू कर दिया है। इन्हें वित्तीय लाभ कितना हुआ है, इसकी जानकारी जुटाकर अब रिकवरी की जाएगी। वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने वालों को डिमोट किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में अनुबंध सेवाकाल का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मियों की आगामी वेतन वृद्धि भी रोक दी जाएगी।