BREAKING : कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता बरकरार, एससी ने फिलहाल नहीं दी राहत
कोर्ट ने कहा- अयोग्यता के फैसले पर स्टे नहीं लगेगा
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वह 6 विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर स्टे नहीं लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं होगी। जहां तक नए चुनाव का सवाल है, हमें फैसला करना होगा”। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।
पोल खोल न्यूज़ | न्यूज़ दिल्ली
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एससी ने विधायकों की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को यह नोटिस जारी किया गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में जवाब मांगा है और अब इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल के आखिर में की जाएगी।
बता दें कि अयोग्य घोषित करने के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है. 6 बागी विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त लखनपाल और देवेंद्र कुमार शामिल हैं। बागी विधायकों की ओर से हरीश साल्वे कोर्ट में मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा, हमें व्हिप नहीं मिली और चुनाव में क्रास वोटिंग हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसपर रोक लगाने के लिए भी कहा।
ये भी पढ़ें: कालका-शिमला एनएच पर पहाड़ी से गिरी चट्टानें, रास्ता बंद
वहीं, इस पर जवाब देते हुए जस्टिस संजीब खन्ना ने कहा कि हम स्पीकर के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। यह संभव नहीं हैं लेकिन हम याचिका पर नोटिस जारी कर सकते हैं और जहां तक फ्रेश इलेक्शन का सवाल है वो हम देखेंगे की उसका क्या करना है लेकिन हम आपको वोट देने और विधान सभा का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देंगे। हम आपको भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे।