हमीरपुर। Pol Khol News
उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा ने जिले में किसी भी तरह की वारदात या अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। बताते चलें कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला उपायुक्त ने बाहरी कामगारों को काम पर रखने वाले उद्यमियों, कारोबारियों, ठेकेदारों, किसानों और अन्य लोगों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कामगारों का फोटो सहित पूरा विवरण देकर नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण सुनिश्चित करें।
बाहरी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे बाहरी लोगों के लिए भी नजदीकी पुलिस थाने में अपना पंजीकरण करवाने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने स्थानीय लोगों को भी हिदायत दी है कि वे अपना मकान बाहरी लोगों को किराये पर देने से पहले किरायेदारों की पहचान एवं पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। वहीं, इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये आदेश 30 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
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उपायुक्त ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से श्रमिक, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वाले और अन्य लोग काम करने आते हैं। ये लोग किराये के मकानों या विभिन्न निर्माण स्थलों पर अस्थायी रूप से रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी वारदात या अन्य कोई अप्रिय घटना की स्थिति तथा इनमें बाहरी लोगों की संलिप्तता होने पर पुलिस को अकसर जांच करने में काफी दिक्कत होती है। इसे देखते हुए जिले में अस्थायी तौर पर रह रहे बाहरी लोगों का नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण बहुत जरूरी है।