
नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के दोषी चाचा को कोर्ट ने सुनाई 25 साल जेल की सजा
पोल खोल न्यूज़ | ऊना
हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के एक गांव में नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को अदालत ने दोषी ठहराया है। करीब दो साल पुराने इस मामले में अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 25 साल कठोर कारावास और 55 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में दोषी को दो साल दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वहीं, जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि जिला ऊना के एक गांव में 43 वर्षीय व्यक्ति अपनी 13 साल की सगी भतीजी से दुष्कर्म करता रहा। 9 नवंबर 2023 को सामने आए मामले में पीड़ित नाबालिगा से दुष्कर्म के बाद आरोपी चाचा उस पर किसी को भी न बताने के लिए दवाब डालता रहा। साथ ही किसी को बताने पर भतीजी को जान से मारने की धमकी देता रहा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर आखिरकार पीड़िता ने पूरी बात रिश्ते में दादी लगती एक महिला को बताई। इस पर दोनों ने मिलकर पुलिस के पास केस दर्ज कराया।
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बता दें कि फारेंसिक जांच में जहां दुष्कर्म हुआ उस बेड की चादर तक को कब्जे में लिया गया। जांच में बेड शीट पर पीड़िता और आरोपी चाचा के सैम्पल्स मैच हुए। पुलिस ने मामले में चार्जशीट कोर्ट में दायर की। केस विशेष जज नरेश ठाकुर की अदालत में पहुंचा। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की, अदालत के समक्ष केस में 14 गवाह पेश हुए।
दोष सिद्ध होने पर जज नरेश ठाकुर की अदालत ने पॉस्को एक्ट के सेक्शन 6 में दोषी चाचा को 25 साल कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. जबकि जुर्माना न अदा करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, जान से मारने की धमकी देने के लिए 506 आईएपीसी के तहत एक साल कठोर कारवास और 5 हजार जुर्माना और इस जुर्माने को अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।