
GST में बड़ा बदलाव: काउंसिल को 5% और 18% टैक्स का प्रस्ताव, जानिए क्या-क्या होगा सस्ता
पोल खोल न्यूज़ डेस्क | हमीरपुर
केंद्र सरकार ने GST व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए ढांचे में आम उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स घटाकर 5% किया जाएगा, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से खपत बढ़ेगी और राजस्व का नुकसान पूरा हो जाएगा।
वर्तमान में 12% GST स्लैब में आने वाली 99% वस्तुओं को 5% श्रेणी में लाया जाएगा। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजें, जैसे सामान्य घरेलू सामान, सस्ते कपड़े और आम जरूरत की वस्तुएं इसमें शामिल होंगी। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
अभी क्या हैं जीएसटी की दरें?
फिलहाल, 0% टैक्स जरूरी खाद्य वस्तुओं पर, 5% रोजमर्रा की चीजों पर, 12% सामान्य सामान पर, 18% इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं पर, और 28% लग्जरी/हानिकारक वस्तुओं पर लगता है। नए सिस्टम में 12% और 28% की दरें खत्म हो जाएंगी। वर्तमान जीएसटी ढांचे में सबसे ज्यादा कमाई (65%) 18% टैक्स स्लैब से होती है, जबकि 28% वाले लग्जरी/हानिकारक सामान से 11%, 12% वाले स्लैब से 5%, और 5% वाले रोजमर्रा के सामान से 7% योगदान आता है।
ये भी पढ़ें : आज पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की पुण्यतिथि, सदैव अटल पहुंच राष्ट्रपति और पीएम ने किया नमन
क्या-क्या हुआ बदलाव?
- महंगे और लग्जरी सामान पर 40% टैक्स
- लग्जरी वस्तुएं और तंबाकू उत्पादों जैसे हानिकारक सामान पर 40% GST लगेगा।
- तंबाकू पर कुल टैक्स भार मौजूदा 88% स्तर पर ही रहेगा।
- इस श्रेणी में महंगी कारें, ब्रांडेड शराब और अन्य लग्जरी उत्पाद शामिल होंगे।
- पेट्रोलियम उत्पाद GST से अभी भी बाहर
- 28% GST स्लैब में कटौती और पेट्रोल-डीजल बाहर। 28% GST स्लैब में आने वाले लगभग 90% सामान को 18% श्रेणी में लाया जाएगा। इन बदलावों से खपत बढ़ने की उम्मीद है, जो टैक्स दर घटने से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई करेगी। पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी GST के दायरे से बाहर रहेंगे।
ऑनलाइन गेमिंग पर लग सकता है सबसे ज्यादा टैक्स
केंद्र सरकार के प्रस्तावित जीएसटी सुधार में ऑनलाइन गेमिंग को ‘हानिकारक वस्तुओं’ की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिस पर अधिकतम टैक्स दर लागू होगी। सूत्रों के मुताबिक, इस नए ढांचे से कपड़ा, खाद, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, कृषि, स्वास्थ्य और बीमा जैसे आठ सेक्टरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
ये भी पढ़ें : चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी के पनारसा तक जगह-जगह हुआ भूस्खलन
पीएम मोदी ने लाल किले से किया एलान
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू कर दिए जाएंगे। इससे कर का बोझ काफी कम हो जाएगा और छोटे उद्योगों को लाभ होगा।घोषणा के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने कहा कि मंत्रिसमूह के साथ साझा किया गया केंद्र का प्रस्ताव तीन स्तंभों पर आधारित है – संरचनात्मक सुधार, दरों को युक्तिसंगत बनाना और जीवन में आसानी। प्रस्ताव में आम आदमी की वस्तुओं और आकांक्षापूर्ण वस्तुओं पर करों में कटौती शामिल है।
टास्क फोर्स बनाने का भी एलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘अगली पीढ़ी के सुधारों’ और जीएसटी कानूनों में संशोधन के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने 103 मिनट के भाषण का बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर से लेकर उर्वरक तक कई क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित रखा। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य और अमेरिका की ओर से भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए उच्च टैरिफ के मद्देनजर ये घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं।
GST कानून के तहत कितना % लग सकता है टैक्स
जीएसटी कानून के तहत किसी भी वस्तु या सेवा पर अधिकतम 40% तक का टैक्स लगाया जा सकता है। वहीं मौजूदा कई जीएसटी दरों के कारण सप्लाई चेन में फर्जी बिल और टैक्स चोरी के मामले बढ़ रहे थे, जिन्हें नई संरचना से रोका जा सकेगा।