
दिवाली पर सिर्फ दो घंटे चला सकेंगे पटाखे, डीसी ने जारी किए आदेश
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
31 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में दिवाली पर ध्वनि और वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखे जलाने की समय सीमा निर्धारित की जा रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी दिवाली के दिन कितने से कितने बजे तक पटाखे चला सकते हैं, इसको लेकर समय तय कर दिया गया है।
वहीं, डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दिवाली के त्योहार पर पटाखे चलाने का समय रात 8 बजे से रात 10 बजे तक होगा। इस दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखों के उपयोग की ही अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि शिमला जिले के जिन शहरों और कस्बों में एयर पॉल्यूशन मिडियम या उससे भी कम है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे। इसके दिवाली, छठ, क्रिसमस की पूर्व संध्या और नए साल आदि के दौरान पटाखे चलाने का समय दो घंटे तक सीमित रखा गया है।
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डीसी शिमला ने बताया कि ये निर्देश (2019) 13 एससीसी 523 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आधारित हैं। दिवाली के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ये आदेश प्रभावी रूप से लागू रहेंगे। अगर इस दौरान कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 14 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बीएनएस 2023 की धारा 223 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस आदेश का अनुपालन पुलिस एसपी शिमला संजीव गांधी और शिमला जिले के सभी एसडीएम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।