
हिमाचल : सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमों से अनुबंध के हटाए सारे प्रावधान
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमों से अनुबंध के सारे प्रावधान हटा दिए हैं। बता दें कि सरकारी नौकरियों में अनुबंध आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के लागू होने के बाद लिया गया है। इस अधिनियम के तहत अब अनुबंध भर्ती का प्रावधान समाप्त हो गया है।
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बता दें कि कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों आदि को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देशों में विभिन्न श्रेणियों के पदों और सेवाओं के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में तत्काल संशोधन करने को कहा गया है। नियमों से अब भर्ती और पदोन्नति नियमों के कॉलम 15 ए को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो पहले अनुबंध नियुक्तियों से संबंधित था। नए निर्देशों के तहत भर्ती नियमों के कई महत्वपूर्ण कॉलम में बदलाव किए गए हैं, जिससे वे नए अधिनियम के अनुरूप हों।
हालांकि, नियमित रूप से हुई सीधी भर्ती के लिए दो साल की प्रोबेशन की अवधि अनिवार्य होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक समूह से दूसरे समूह में पदोन्नति जैसे ग्रुप-बी से ग्रुप-ए के लिए दो साल या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित प्राेबेाशन अवधि लागू होगी, परंतु एक ही वर्ग के भीतर पदोन्नति होने पर जैसे ग्रुप-सी से ग्रुप-सी के लिए कोई परिवीक्षा नहीं होगी। संशोधित नियमों में भर्ती के तरीकों को और अधिक स्पष्ट किया गया है, जिससे किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे।