Hamirpur : लंबलू में अब पंचायत की एनओसी के बिना नहीं काट सकेंगे पेड़
पोल खोल न्यूज़ | हमीरपुर
जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत लंबलू में अब पंचायत के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना पेड़ नहीं काटे जा सकेंगे। पंचायत क्षेत्र में पेड़ काटने के लिए ठेकेदार को पंचायत से एनओसी लेनी होगी। साथ ही पेड़ों का तय कीमत पर ही कटान होगा। कटान के बाद लकड़ी को बाहर ले जाने के लिए पंचायत को प्रति ट्रक 500 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। यह फैसला सोमवार को हुई पंचायत की ग्राम सभा की बैठक में लिया गया है।
आपको बता दें कि हाल ही में हुई बैठक में ग्रामीण ने पेड़ कटान को लेकर ठेकेदारों की मनमानी का मुद्दा उठाया था। इसमें ग्रामीणों में पंचायत के ध्यान में लाया था कि ठेकेदार मनमाफिक रेट पर पेड़ों की कटान कर रहे हैं। इससे उन्हें आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। लंबलू पंचायत में सोमवार को पंचायत प्रधान करतार सिंह चौहान की अध्यक्षता में ग्राम सभा में कई अन्य निर्णय लिए गए।
ये भी पढ़ें : हिमाचल में डेढ़ साल से लोगों को ग्रामसभा बैठक का इंतजार, कब होगी बीपीएल परिवारों की सूची समीक्षा, जानें यहाँ
ग्राम सभा में वित्त वर्ष 2025-26 की कार्य योजना, मनरेगा 15वें वित्तायोग सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान पंचायत में ग्रामीणों को आ रही समस्याओं पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। ग्राम सभा की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति पंचायत क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को रोकेगा अथवा किसी प्रकार अड़ंगा डालने उसके बिजली और पानी के कनेक्शन काटने सहित राशन की सुविधा भी रोक दी जाएगी।
वहीं, पंचायत प्रधान करतार सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत क्षेत्र को नशा मुक्त करने में सहयोग करने वाली महिला मंडल सदस्यों को भी सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में पंचायत के वार्ड सदस्यों के साथ ग्रामीण भी उपस्थित रहे।
ग्राम सभा के दौरान पंचायत क्षेत्र में किराये पर कमरे देने वाले भवन मालिकों से किराये का 20 फीसदी कर लेने और किराये की दरें निर्धारित करने का भी निर्णय लिया। पंचायत में खुली दिहाड़ी में राज मिस्त्री 550 रुपये प्रतिदिन, टाइल लगाने के दर 10 रुपये प्रति वर्ग फीट और मजदूरी 400 रुपये दैनिक करने का भी निर्णय लिया।