
हिमाचल में खनिज परिवहन में ट्रांजिट पास के दुरुपयोग पर लगेगी रोक
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश में सरकार ने खनिजों के परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के दुरुपयोग से जुड़ी भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसके लिए प्रदेश सरकार एक प्रभावी तंत्र विकसित करने जा रही हैं। इससे प्रदेश की रॉयल्टी में होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को इस बारे में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। सीएम सुक्खू ने खनिजों के परिवहन में फर्जी ट्रांजिट पास के उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इसके कारण राज्य सरकार को खनिजों के परिवहन में भारी रॉयल्टी का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने पहले नियम 81 ए लागू किया था। इस नियम के अंतर्गत ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने की स्थिति में पंचायतों और अन्य विकास कार्य करने वाली एजेंसियों से 80 रुपये प्रति टन की रॉयल्टी और 20 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, इस नियम के कार्यान्वयन पर उच्च न्यायालय की ओर से रोक लगाई गई है। इस मामले पर अब 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग को इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव उपाय और वैकल्पिक व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए हैं। ताकि विकास कार्यों में कोई भी रुकावट न हो और वह समयबद्ध पूरे किए जा सकें।