
Himachal : अवैध होम स्टे संचालन पर एक लाख का जुर्माना लगेगा, कटेगा……
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश में अवैध होम स्टे संचालन पर अब एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। दोबारा पकड़े जाने पर बिजली और पानी का कनेक्शन काटने का भी प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अवैध होम स्टे संचालन पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है। इसके अलावा होम स्टे संचालकों को अब अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र संबंधित पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम कार्यालय में भी जमा करवाना होगा।
पंचायतों और नगर निकायों को उनके क्षेत्र में चल रहे होम स्टे का पूरा लेखा-जोखा रखना होगा। प्रदेश सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों को अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे सभी होमस्टे का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
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यह कदम इसलिए उठाया गया है जिससे स्थानीय स्तर पर ही अवैध संचालन को रोका जा सके और पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। प्रदेश सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि बड़े पैमाने पर अवैध होम स्टे और बीएंडबी चलाए जा रहे हैं। इनमें अवैध गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। होम स्टे संचालक नियमों का पालन भी नहीं कर रहे, जिससे न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। नए नियमों के तहत सभी होम स्टे संचालकों को अनिवार्य रूप से पर्यटन विभाग में अपना पंजीकरण करवाना होगा। यदि कोई संचालक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।