2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ दिया था बयान, केस दर्ज हुआ
पोल खोल न्यूज | सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत के बाद राहुल ने 25-25 हजार के दो बॉन्ड भरे। इसके अलावा इतनी ही रकम के 2 लोगों ने उनकी जमानत ली।
राहुल के खिलाफ यह मामला 5 साल पहले गुजरात में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने केस 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था।
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कोर्ट में पेशी के लिए राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर अमेठी से कार से सुल्तानपुर पहुंचे थे। पहले उनका प्लेन से जाने का प्लान था मगर अचानक कार से जाने का फैसला किया। राहुल अब कार से ही अमेठी के फुरसतगंज लौटेंगे और अमेठी से यूपी में 5वें दिन की न्याय यात्रा शुरू करेंगे।
राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया, “हमने कोर्ट से अपील की कि लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल की व्यस्तताओं को देखते हुए उन्हें पेशी पर आने की छूट दी जाए, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आगे इस मामले में गवाहों के बयान होने हैं। कोर्ट में मामले की अगली 2 मार्च को होगी।”
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शाह के खिलाफ राहुल का पूरा बयान, जिस पर मानहानि का केस दर्ज हुआ
केस करने वाले भाजपा नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने बताया 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था, “अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।
राहुल के खिलाफ दो धाराएं, दो साल की सजा का प्रावधान
राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में दो साल तक की जेल हो सकती है।